मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के किसानों के लिए एक बड़ी सौगात दी है। सुपर सीडर और हैप्पी सीडर मशीनों पर अब 40% से 50% तक की सब्सिडी दी जाएगी। यह योजना न केवल किसानों की आर्थिक मदद करेगी, बल्कि पराली जलाने की समस्या को भी कम करेगी। आइए विस्तार से जानते हैं इस योजना के बारे में।
सुपर सीडर और हैप्पी सीडर क्या है?
सुपर सीडर और हैप्पी सीडर आधुनिक कृषि यंत्र हैं जो बिना खेत जलाए पराली प्रबंधन करते हैं। ये मशीनें फसल अवशेषों को हटाए बिना सीधे खेत में बीज बोने का काम करती हैं।
मुख्य लाभ:
- पराली जलाने की आवश्यकता खत्म
- मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है
- पानी की बचत
- समय और श्रम की बचत
सब्सिडी का विवरण
| यंत्र का प्रकार | सब्सिडी की दर | अधिकतम सब्सिडी राशि |
|---|---|---|
| हैप्पी सीडर | 50% | 1.25 लाख रुपये |
| सुपर सीडर | 40% | 1.50 लाख रुपये |
नोट: सब्सिडी की यह दर मध्य प्रदेश सरकार की नई कृषि यंत्रीकरण नीति के तहत दी जा रही है।
पात्रता मापदंड
- मध्य प्रदेश का मूल निवासी किसान
- किसान के पास स्वयं की कृषि भूमि हो
- आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक हो
- पहले से सब्सिडी का लाभ न लिया हो
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- जमाबंदी की कॉपी (भूमि के कागजात)
- बैंक खाता पासबुक
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- जाति प्रमाण पत्र (यदि आरक्षण का लाभ लेना हो)
आवेदन कैसे करें?
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया:
- पोर्टल पर जाएं: सबसे पहले मध्य प्रदेश किसान पोर्टल या MP agriculture department portal पर जाएं।
- रजिस्ट्रेशन: नए उपयोगकर्ता के रूप में पंजीकरण करें।
- लॉगिन: अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करें।
- आवेदन फॉर्म: “कृषि यंत्र सब्सिडी” या “मशीनरी सब्सिडी” के सेक्शन में जाएं।
- फॉर्म भरें: सुपर सीडर/हैप्पी सीडर के लिए आवेदन फॉर्म भरें।
- दस्तावेज अपलोड: सभी आवश्यक दस्तावेज स्कैन करके अपलोड करें।
- आवेदन जमा: फॉर्म जमा करने के बाद पावती नंबर सुरक्षित रखें।
ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया:
- नजदीकी कृषि विभाग कार्यालय जाएं
- आवेदन फॉर्म लें और भरें
- सभी दस्तावेजों की प्रतिलिपि संलग्न करें
- कार्यालय में जमा करें
महत्वपूर्ण बिंदु
- आवेदन करने से पहले मशीन की वर्तमान कीमत की जानकारी लें
- केवल मान्यता प्राप्त कंपनियों की मशीनें ही खरीदें
- सब्सिडी की राशि सीधे किसान के बैंक खाते में आती है
- आवेदन की स्थिति ऑनलाइन चेक कर सकते हैं
समय सीमा
सब्सिडी योजना वित्तीय वर्ष के दौरान लागू रहती है। आवेदन शुरुआत में ही कर देना चाहिए क्योंकि बजट सीमित होता है।
संपर्क सूचना
किसी भी प्रकार की जानकारी या समस्या के लिए संपर्क करें:
- कृषि विभाग, मध्य प्रदेश: 0755-xxx-xxxx
- टोल फ्री नंबर: 1800-xxx-xxx
- ईमेल: agrimp@mp.gov.in
निष्कर्ष
मध्य प्रदेश सरकार की यह योजना किसानों के लिए वरदान साबित होगी। सुपर सीडर और हैप्पी सीडर पर मिलने वाली भारी सब्सिडी न केवल किसानों की आर्थिक मदद करेगी, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान देगी। अगर आप मध्य प्रदेश के किसान हैं और आधुनिक कृषि यंत्र खरीदना चाहते हैं, तो यह सही समय है।
जल्दी करें! सीमित संख्या में ही सब्सिडी उपलब्ध है।